Cold Storage Collapse: जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया है कि पूरी बिल्डिंग अवैध थी. कोल्ड स्टोर का निर्माण पूरी तरह मानकों को दरकिनार कर किया गया था. इमारत में मजदूरों की जान की सुरक्षा के उपायों को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी.
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सुनील सिंह/संभल : यूपी के संभल जिले के चंदौसी में कोल्ड स्टोर की छत ढह जाने से मलबे में 14 मजदूरों की दर्दनाक मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया है कि पूरी बिल्डिंग अवैध थी. कोल्ड स्टोर का निर्माण पूरी तरह मानकों को दरकिनार कर किया गया था. कोल्ड स्टोर के निर्माण के दौरान किसानों और मजदूरों की जान की सुरक्षा के उपायों को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी. इमारत की मजबूती के लिए ना तो पिलर ही बनाए गए थे न ही लेंटर में बीम ही डाले गए.
NOC और बिना परमिट के चल रहा था कोल्ड स्टोर
मामले में पता खुलासा हुआ है कि कोल्ड स्टोर की इमारत बनाने में सिर्फ 6 इंच के लोहे के भारी भरकम गार्डर टिका कर कोल्ड स्टोर की इमारत खड़ी कर दी गई. मौत के कोल्ड स्टोर की पड़ताल के दौरान यह जानकारी भी सामने आई की कोल्ड स्टोर संचालक एनओसी और बिना परमिट के कोल्ड स्टोर संचालित कर रहे थे. यही नहीं सरकार की बागवानी मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोर के लिए सरकार से अनुदान भी लिया गया था.
दो आरोपित गिरफ्तार किए गए
कोल्ड स्टोर हादसे की जांच के लिए डीएम मनीष बंसल ने एसडीएम सीईओ और पीडब्ल्यूडी अधिकारी के 3 सदस्य टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं. डीएम ने कोल्ड स्टोर के निर्माण में मानकों की अनदेखी सामने आने पर कोल्ड स्टोर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के बात कही है. वहीं, अभी तक दो आरोपितों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.
कोल्ड स्टोर संचालक को ठहरा रहे जिम्मेदार
बता दें कि संभल जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र के एतोल गांव के नजदीक बीते गुरुवार को ए आर कोल्ड स्टोर की इमारत ढह जाने से 24 मजदूर मलबे में दब गए थे. इनमें 14 मजदूरों की मौत हो गई थी और 10 मजदूर गंभीर तौर पर घायल हो गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त कर हादसे के आरोपियों के खिलाफ जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए थे. कोल्ड स्टोर हादसे के मामले में संचालकों द्वारा मानकों को दरकिनार कर कोल्ड स्टोर का निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई थी. मृतक मजदूरों के परिजन भी हादसे के लिए कोल्ड स्टोर संचालक को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.
सिर्फ 6 इंच के लोहे के गार्डर में खड़ी कर दी गई इमारत
अब खुलासा हुआ है कि कोल्ड स्टोर पूरी तरह अवैध था. कोल्ड स्टोर की तीन मंजिला इमारत के निर्माण के दौरान न तो पिलर और न ही लिंटर के लिए बीम का निमार्ण तक नहीं किया गया था. कोल्ड स्टोर की पुरानी दीवार का इस्तेमाल कर दीवार में सिर्फ 6 इंच के होलकर लोहे के भारी-भरकम गार्डर टिका कर इमारत खड़ी कर दी गई थी.
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