Rashan Card Patrata: उत्तर प्रदेश में राशनकार्ड की रिकवरी से जुड़ी बड़ी खबर है. फूड कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि राशनकार्ड की रिकवरी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है. 2014 के पात्रता के मानकों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.
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Ration Card Fake News: उत्तर प्रदेश में राशनकार्ड की रिकवरी से जुड़ी बड़ी खबर है. फूड कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि राशनकार्ड की रिकवरी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है. 2014 के पात्रता के मानकों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. इस संबंध में प्रसारित खबरें आधारहीन और भ्रामक हैं.
दरअसल, बीते दिनों प्रदेश में राशनकार्ड से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई थीं कि वर्ष 2014 के पात्रता के मानकों में कुछ बदलाव किया जाएगा. जिसके बाद फिर से राशनकार्ड का सत्यापन किया जाएगा. जिसमें जो लोग पात्र नहीं होंगे उनके राशनकार्ड की रिकवरी की जाएगी. जिसकी वजह से राशन लाभार्थियों में असमंजस की स्थिति थी. लेकिन खाद्य आयुक्त ने साफ किया है कि इस संबंध में सरकार ने वर्ष 2014 के पात्रता के मानकों में कोई बदलाव नहीं किया है.
खाद्य आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंसधारक, मोटर साइकिल स्वामी, गौ पालन, मुर्गी पालन के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है. साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 और प्रचलित शासनादेशों में कार्ड धारक से वसूली को लेकर कोई भी व्यवस्था निर्धारित नहीं है. इसी के साथ रिकवरी के संबंध में भी शासन स्तर से या खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है.
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