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देहरादून: कोरोना के संक्रमण को प्रदेश में रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से प्लान में बदलाव किया है. इस बदली हुई व्यवस्था में कुछ रियायतें दी गई हैं तो कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को ये नया एसओपी जारी किया. नई व्यवस्था में हाई लोड कोविड 19 वाले शहरों के लिए सख्ती दिखाई गई है जबकि क्वारंटाइन के नियमों में थोड़ी ढील दी गई है.
क्वारंटाइन के नियमों में बदलाव
मूवमेंट प्लान में भी बदलाव
कंटेनमेंट जोन और बफर जोन
कोविड -19 संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन अब भी डीएम ही तय करेंगे. इन जोन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व के आदेश का पालन किया जाएगा और डीएम चाहेंगे तो नए प्रतिबंध भी लगा सकेंगे. बफर जोन भी तय करने का अधिकार डीएम के पास होगा.
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राज्य के अंदर परमिट की जरूरत नहीं
राज्य के अंदर यात्रा करने के लिए किसी परमिट और पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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