Gyanvapi Case: वाराणसी की निचली अदालत में याचिका दाखिल की अपनी अर्जी में राखी सिंह ने ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी ASI के वैज्ञानिक सर्वे कराने की बात कही है. ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी ASI के वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई है.
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विशाल सिंह/वाराणसी: सोमवार को वाराणसी ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका हिंदू पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत दाखिल की गई है. इस याचिका में ज्ञानवापी के गुप्त तहखानों को खोलने और एएसआई से उसके सर्वे की मांग की गई है. इसअर्जी में दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में अभी भी कई अनछुए तहखाने मौजूद हैं, जिनका सर्वेक्षण नहीं कराया जा सका है. विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य राखी सिंह की तरफ से यह याचिका कोर्ट में दाखिल हुई है. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है. इस याचिका पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी में कुल 8 तहखाने
हिन्दू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि इस ज्ञानवापी में कुल 8 तहखाने हैं. जिनमें से 6 तहखानों का सर्वे एएसआई ने किया है. बाकी बचे 2 तहखानों का भी सर्वे हो इसके लिए याचिका डाली गई है. कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में तहखानों का नक्शा भी लगाया गया है. इस याचिका में कहा गया है कि सर्वेक्षण से पहले बंद किए गए प्रवेश द्वार को भी खोला जाए और तहखाने में मौजूद मलबे को हटाया जाए. इसलिए एएसआई को संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए तहखानों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए.
मंगलवार को होगी सुनवाई
जानकारी के मुताबिक यह दोनों तहखाने पत्थरों से पूरी तरह ढके हुए हैं. इन तहखानों में क्या कुछ छुपा है इसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए इसके लिए जिला जज की अदालत में अपील की गई है. इस पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी यानी मंगलवार की तारीख तय की गई है.
ज्ञानवापी प्रकरण-12 फरवरी को अगली सुनवाई
आज सोमवार को ज्ञानवापी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन-प्रशांत कुमार सिंह अवकाश पर हैं. मूल वाद 610/1991 के केस में हिंदू पक्ष को एएसआई सर्वे की कॉपी दे दी गई थी. सर्वे पर हिंदू पक्ष को आज ज्ञानवापी परिसर में शेष सर्वे पर अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखनी थी. पीठाशीन अधिकारी के अवकाश पर होने के नाते 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
15 दिन का दिया जाए समय
सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण में अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता द्वारा जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 31 जनवरी के आदेश पूजा-पाठ आरंभ करने से रोका जाए. याचिका में कहा गया कि हमें 15 दिन और समय दिया जाए जिससे हम अपना पक्ष मजबूती से न्यायालय के समक्ष रख सकें. ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई है. जिला जज की अनुपस्थिति में एडीजे प्रथम की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.