नए एक्ट का नाम ''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2020'' है. नए एमएसएमई एक्ट के आने के बाद अब रोजगार लगाने वाले उद्यमी को अब सिर्फ एक एनओसी प्राप्त करनी होगी जो जारी होने के बाद से 1000 दिन तक वैध रहेगी.
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लखनऊ: योगी कैबिनेट ने नए एमएसएमई (MSME) एक्ट को मंजूरी दे दी. इस एक्ट के लागू होने के बाद अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घंटे के भीतर स्वीकृति मिलेगी. इसके बाद उद्यमी को उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए 900 दिन का समय मिलेगा. 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में इस एक्ट को मंजूरी दे दी गई.
अब सिर्फ 72 घंटे में मिलेगी एमएसएमई उद्योग लगाने की अनुमति
इस नए एक्ट का नाम ''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2020'' है. नए एमएसएमई एक्ट के आने के बाद अब रोजगार लगाने वाले उद्यमी को सिर्फ एक एनओसी प्राप्त करनी होगी जो जारी होने के बाद से 1000 दिन तक वैध रहेगी. अन्य एनओसी प्राप्त करने के लिए उद्यमी को 100 दिन का समय मिलेगा. इस दौरान उद्योग का संचालन भी होता रहेगा और निवेश मित्र पोर्टल के जरिए समयबद्ध तरीके से एनओसी भी दी जाती रहेगी.
पहले उद्योग लगाने के लिए 29 विभागों से लेनी पड़ती थी 80 NOC
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के आने से पहले एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए 29 विभागों से कुल 80 तरह के अनापत्ति मंजूरी (NOC) लेनी पड़ती थी. योगी सरकार की मानें तो इस नए एक्ट से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों की इकाइयां लगाना अब काफी आसान हो जाएगा. योगी सरकार अपने इस निर्णय को प्रदेश में लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने और प्रदेश की अर्थव्यस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की ओर बड़ा कदम बता रही है.
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