इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को सरकार की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को प्रमाणित करना होगा. सरकार ने कई कामों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें से एक ये भी है.
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नई दिल्ली: जिन लोगों को गाड़ी चलानी आती है. लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. ऐसे वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, अब उन्हें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस(Driving Licence) बनाने और वाहन का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय और क्षेत्रीय परिवहन कार्यायल (RTO) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब आप घर में बैठकर आधार कार्ड की मदद से यह काम कर सकेंगे. केंद्र सरकार परिवहन से जुड़ी 16 सुविधाओं के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर रही है. जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी.
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए Consumer को सरकार की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को प्रमाणित करना होगा. सरकार ने कई कामों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें से एक ये भी है.
फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम
आधार कार्ड वेरीफिकेशन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस ऑनलाइन सुविधा को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है. इससे राज्यों के काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लग सकेगी.
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ऑनलाइन होंगी ये 16 सुविधाएं
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक जो 16 सुविधाएं ऑनलाइन की जाएंगी, उनमें नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal), डुप्लीकेट डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट में एड्रेस चेंज करना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, टेंपरेरी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि सेवाएं शामिल हैं.
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