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नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर 1 साल का बैन लगाने की घोषणा की है. राज्य सरकार द्वारा लगाया गया ये बैन 7 नवंबर 2021 से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी होगा. पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है.
बता दें कि एक साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. उस अवधि की समाप्ति से पहले नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं. क्योंकि, तंबाकू पदार्थों में निकोटिन की मात्रा अधिक पाई जाती है. नोटिस में कहा गया है कि 'गुटखा और निकोटिन या तंबाकू उत्पादों वाले विभिन्न मसालों की बिक्री जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हैं, अगले एक साल के लिए राज्य में प्रतिबंधित रहेगा.'
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West Bengal government on Monday, 25th October announced a ban on manufacture, storage, sale or distribution of gutkha and pan masala containing tobacco and/or nicotine as ingredients for a period of one year with effect from 7th November 2021. pic.twitter.com/mLGLQakZhL
— ANI (@ANI) October 27, 2021
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है. जिसके तहत बंगाल सरकार ने ये फैसला लिया है.
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इससे पहले देश के कई प्रांतों में निकोटिन मिले गुटखे या पान मसाला बेचने पर प्रतिबंध लगते रहे हैं. जिन-जिन राज्यों में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध रहा है, उनमें उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और यूपी जैसे राज्य हैं. पहले ये प्रतिबंध 1 साल के लिए होते हैं जिन्हें बाद में बढ़ा दिया जाता है.
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