Arvind Kejriwal Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वह ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी क्यों दायर नहीं कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इसका अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है.
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Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ईडी की गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दायर नहीं की है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की? इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है और PMLA की धारा 19 का दायरा बहुत व्यापक है. गिरफ्तारी अपने आप में गैरकानूनी है.
जमानत याचिका से क्यों बच रहे अरविंद केजरीवाल?
वहीं, ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई. तो इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि चूंकि शुरुआती गिरफ्तारी अवैध थी, इसलिए बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
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अरविंद केजरीवाल की क्या है दलील?
इसके अलावा, अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई की एफआईआर और ईडी की ईसीआईआर सहित दस्तावेज अरविंद केजरीवाल को कथित घोटाले से दूर-दूर तक जोड़ते नहीं हैं. अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी ने कहा कि तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए गए हैं, जिनमें मेरा नाम नहीं है.
अरविंद केजरीवाल का आरोप
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर नए हलफनामे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है और तर्क दिया है कि यह मौजूदा चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है. यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के सिद्धांत से समझौता है.
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एजेंसी पर उठाए सवाल
उन्होंने इस मामले को केंद्र सरकार की तरफ से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का एक प्रमुख उदाहरण बताया. उन्होंने अपना रुख दोहराया कि ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कमजोर करने के ठोस कोशिश का हिस्सा थी.
इस बीच, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है और वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे इसीलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी.
(इनपुट-आईएएनएस)