Baba Siddique: मुंबई पुलिस चाहे जो कर ले, जेल में बंद लॉरेंस बिश्‍नोई की कस्‍टडी नहीं मिलेगी?
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Baba Siddique: मुंबई पुलिस चाहे जो कर ले, जेल में बंद लॉरेंस बिश्‍नोई की कस्‍टडी नहीं मिलेगी?

Lawrence Bishnoi Sabarmati Jail: अप्रैल में जब एक्‍टर सलमा खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो उस वक्‍त भी मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्‍नोई की कस्‍टडी लेना चाहती थी लेकिन अनुमति नहीं मिली.

Baba Siddique: मुंबई पुलिस चाहे जो कर ले, जेल में बंद लॉरेंस बिश्‍नोई की कस्‍टडी नहीं मिलेगी?

Baba Siddique Murder Case: राजनेता-बिजनेसमैन बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) के मर्डर की जिम्‍मेदारी लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग ने ली है. जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्‍टर लॉरेंस बिश्‍नोई की कस्‍टडी लेकर उससे पूछताछ करना चाहेगी. इससे पहले इसी साल अप्रैल में एक्‍टर सलमान खान के घर के बाहर तड़के जब फायरिंग की गई थी तो उसमें भी लॉरेंस बिश्‍नोई का नाम आया था, उस वक्‍त मुंबई पुलिस ने कई बार उसकी कस्‍टडी के लिए गुजारिश की थी लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई. ये सवाल उठना लाजिमी है कि जेल में बंद गैंगस्‍टर की कस्‍टडी पुलिस को क्‍यों नहीं दी जा रही है?

दरअसल पहले लॉरेंस बिश्‍नाई दिल्‍ली की तिहाड़ जेल में बंद था. उसको ड्रग्‍स स्‍मगलिंग के केस में अगस्‍त, 2023 में गुजरात से साबरमती जेल भेज दिया गया. इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसके ऊपर सीआरपीसी की धारा 268 लगा दी. इस कानून में ये प्रावधान है कि ऐसे कैदी का अगले एक साल तक कोई अन्‍य राज्‍य या एजेंसी कस्‍टडी नहीं ले सकती. हालांकि जेल में जाकर पूछताछ कर सकती हैं. दरअसल ये प्रावधान सरकार को कानून-व्‍यवस्‍था को बनाए रखने की दृष्टि से कैदी की आवाजाही को रोकने की शक्ति देता है. 

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कानून का प्रावधान
लॉरेंस बिश्‍नोई पर लागू ये आदेश की अवधि इस साल अगस्‍त में समाप्‍त हो गई लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अब उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) की धारा 303 के प्रावधान का इस्‍तेमाल करते हुए उस अवधि को फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया. यानी अगस्‍त, 2025 तक लॉरेंस बिश्‍नोई, साबरमती जेल में ही रहेगा. उसको और कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा. हां मुंबई पुलिस को यदि उससे सवाल पूछने हैं तो उससे साबरमती जेल में ही मुलाकात की जा सकती है. लेकिन नियम के मुताबिक यदि कोई कोई पुलिस/एजेंसी लॉरेंस बिश्‍नोई से पूछताछ करना चाहती है तो उसके लिए साबरमती जेल प्रशासन के समक्ष जांच संबंधी न्‍यायिक आदेश पेश करना होगा और जेल के भीतर ही उससे पूछताछ की जा सकेगी.

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी पर छह राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से दो गोलियां उनकी छाती पर लगीं. यह घटना शनिवार रात 9:15 से 9:30 बजे के बीच मुंबई के निर्मल नगर में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुई. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक तीन संदिग्धों-हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23), उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज राजेश कश्यप (19) और पुणे निवासी ‘सह-साजिशकर्ता’ प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है. संदिग्ध ‘हैंडलर’ मोहम्मद जिशान अख्तर भी मामले में वांछित है.

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