गुजरात बीजेपी अध्यक्ष के बिगड़े बोल, चुनाव आयोग ने लगाया 72 घंटे का बैन
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गुजरात बीजेपी अध्यक्ष के बिगड़े बोल, चुनाव आयोग ने लगाया 72 घंटे का बैन

आचार संहिता के उल्लंघन और अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के लिए वघानी 72 घंटे तक देश के किसी भी हिस्से में जनसभा, रोडशो आदि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

फाइल फोटो- फेसबुक (Jitu Vaghani)

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाले नेताओं पर चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पर बैन लगाने का सिलसिला लगतार जारी है. इस फेहरिस्त में नया नाम गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वघानी है. चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने पर जीतू वघानी पर 72 घंटे का बैन लगाया है. यह बैन मंगलवार शाम 4 बजे से शुरू हो गया है. चुनाव आयोग ने जीतू वघानी पर यह कार्रवाई सूरत जिले के अमरोली में आचार संहिता उल्लंघन करने पर की है.

गुजरात में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में 23 अप्रैल को हुआ था. राज्य में एक चरण में ही चुनाव हुआ. 

 आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सात अप्रैल को सूरत के अमरोली में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए आचार संहिता के उल्लंघन और अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के लिए वघानी 72 घंटे तक देश के किसी भी हिस्से में जनसभा, रोडशो आदि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

चुनाव आयोग के तमाम सख्ती के बाद भी लोकसभा चुनाव में नेताओं के विवादित बयान, सांप्रदायिक टिप्पणियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी क्रम में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भी प्रतिबंध लगाया है. चुनाव आयोग ने आजम खान पर निर्वाचन अधिकारियों को ‘धमकाने’, ‘सांप्रदायिक टिप्पणियां करने’ के लिए 48 घंटे का नया प्रतिबंध लगा दिया है.

आयोग ने इस महीने आजम पर दूसरी बार इस तरह का प्रतिबंध लगाया है. यह पाबंदी बुधवार सुबह छह बजे से प्रभाव में आएगी. इससे पहले उन्हें बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए 72 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया गया था.

(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)

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