Assam Breaking News: बड़ी खबर आ रही है, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है. खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में दी. सीएम हिमंता ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है. ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.
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