त्रिचुर (केरल) : रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ यहां की एक उपभोक्ता फोरम ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फोरम का यह आदेश वर्ष 2003 में रिलायंस की दुकान से मोबाइल फोन की खरीदारी से जुड़ा है। मामले में रिलायंस ने 24,000 रुपये का हर्जाने का भुगतान नहीं किया।
फोरम के आदेश में अंबानी को अगले साल 15 फरवरी तक उसके समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है। फोरम की अध्यक्ष पदमिनी सुदेश ने यह जमानती वारंट जारी किया है।
फोरम में मामला वर्ष 2005 में दायर किया गया जब मुकेश अंबानी रिलायंस इंफोकॉम के प्रबंध निदेशक थे। डा. जोसफ मक्कोली की याचिका पर फोरम ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि रिलायंस की दुकान से 2003 में खरीदे गए मोबाइल फोन में कई फीचर होने की बात कही गई थी। फोन 10,000 रुपये में खरीदा गया।
फोरम ने शिकायत पर 30 अक्टूबर 2010 को रिलायंस को 24,000 रुपये का हर्जाना मक्कोली को देने का आदेश दिया था। यह भुगतान दो महीने के भीतर किया जाना था। भुगतान नहीं होने पर कार्यान्वयन याचिका दायर की गई जिसपर आज गिरफ्तारी का निर्णय दिया गया।