स्पॉट फिक्सिंग : श्रीसंत की अर्जी हुई खारिज

गिरफ्तार भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी गयी क्योंकि इस पर अपनी बात रखने के लिये उनके वकील अदालत नहीं पहुंचे थे।

नई दिल्ली : गिरफ्तार भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी गयी क्योंकि इस पर अपनी बात रखने के लिये उनके वकील अदालत नहीं पहुंचे थे।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव राव ने कहा, ‘याचिकाकर्ता (श्रीसंत के वकील ) की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं था। याचिका को खारिज कर दिया गया है।’
श्रीसंत, राजस्थान रायल्स के उनके दो साथियों और 11 सट्टेबाजों को 16 मई को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वकील ने 17 मई को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा के सामने प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराने के संबंध में अर्जी दाखिल की थी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आज अदालत नहीं लगायी इसलिए इसे अन्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया जिन्होंने श्रीसंत की याचिका खारिज कर दी क्योंकि उनके वकील उस पर जिरह के लिये नहीं पहुंचे थे। इससे पहले मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने क्रिकेटर और अन्य आरोपियों के वकीलों को प्राथमिकी की प्रति की जांच करने की अनुमति दे दी थी। (एजेंसी)

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