अब संगीन अपराधों में भी 18 ही रहेगी नाबालिग की उम्र सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में बदलाव को लेकर दायर की गई अर्जी खारिज कर दी। यह अर्जी जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में नाबालिग की उम्र सीमा 18 से 16 साल करने को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि अब संगीन अपराधों में भी नाबालिग की उम्र सीमा 18 ही रहेगी।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में बदलाव को लेकर दायर की गई अर्जी खारिज कर दी। यह अर्जी जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में नाबालिग की उम्र सीमा 18 से 16 साल करने को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि अब संगीन अपराधों में भी नाबालिग की उम्र सीमा 18 ही रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने किशोर माने जाने की आयु 18 साल से घटाकर 16 करने से इनकार करते हुए जघन्य अपराधों में लिप्त नाबालिगों को किशोर न्याय कानून के तहत संरक्षण से वंचित करने के लिए दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना के बाद दायर तमाम जनहित याचिकायें खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि किशोर न्याय कानून में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
न्यायाधीशों ने कहा कि हम कानून के प्रावधानों को सही ठहराते हैं। इस कानून में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राजधानी में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में एक छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या की वारदात में एक नाबालिग के कथित रूप से लिप्त होने का तथ्य सामने आने के बाद किशोर न्याय कानून में संशोधन के लिये जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय कानून के तहत संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
किशोर न्याय कानून में संशोधन के लिए दायर इस याचिका का दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष आमोद कंठ सहित अनेक लोगों ने विरोध किया था। पिछले साल दिसंबर में हुयी बलात्कार की सनसनीखेज वारदात में कथित रूप से छह व्यक्ति शामिल थे। इनमें एक नाबालिग था जिसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में कार्यवाही चल रही थी। यह बोर्ड 25 जुलाई को अपना निर्णय सुनाएगा।
इस वारदात की शिकार लड़की की बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इन याचिकाओं में से एक में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2000 में किशोर को परिभाषित करने वाले प्रावधान की वैधानिकता को चुनौती दी गयी थी। यह प्रावधान कहता है कि 18 साल की आयु पूरी होने तक व्यक्ति नाबालिग माना जायेगा। याचिका में कहा गया था कि इस कानून की धाराएं 2 (के), 10 और 17 तर्कसंगत नहीं हैं और ये असंवैधानिक हैं। याचिका में कहा गया था कि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि इसमे किशोर की शारीरिक या मानसिक परिपक्वता का जिक्र नहीं है।
एक अन्य याचिका में आपराधिक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति का अनुरोध किया था ताकि चिकित्सीय परीक्षण से यह निर्धारित हो सके कि कहीं आरोपी किशोर समाज के लिए खतरा तो नहीं होगा।
गौर हो कि बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली दुष्कर्म कांड में एक आरोपी के नाबालिग होने पर इस मांग ने जोर पकड़ी कि कोई किशोर ऐसे जघन्य अपराध में शामिल हो तो उसके खिलाफ सामान्य आरोपी की तरह सामान्य अदालत में ही मुकदमा चलना चाहिए। यह भी मांग उठी कि कानून में तय किशोर अपराधी की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जाए।

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