[caption id="attachment_3244" align="alignnone" width="300" caption="सुप्रीम कोर्ट"][/caption]
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की उस यचिका पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चार जुलाई के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें न्यायालय ने सरकार को देश के बाहर जमा काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था.
सरकार ने अपनी पूर्व की याचिका में संशोधन करते हुए एक नई याचिका दायर की है, जिसमें सिर्फ यह मांग की गई है कि न्यायालय चार जुलाई के अपने आदेश से मात्र उस अंश को वापस ले ले, जिसके तहत उसके द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति को एसआईटी में बदल दिया गया था.
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति साइरिक जोसेफ एवं न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि 24 अगस्त को याचिका के निर्वहन पर प्रारम्भिक बहस की सुनवाई होगी.
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट वह आदेश पारित नहीं कर सकता जो प्रवर्तक की भूमिका एवं संवैधानिक कार्यो को पूरी तरह खारिज करता हो.