रिट याचिका पर केजरीवाल को हाईकोर्ट का नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बुलंदशहर की अदालतों में दाखिल याचिकाओं को खारिज करने के इन अदालतों के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर आज केजरीवाल को नोटिस जारी किया।

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बुलंदशहर की अदालतों में दाखिल याचिकाओं को खारिज करने के इन अदालतों के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर आज केजरीवाल को नोटिस जारी किया।
केजरीवाल की ओर से कथित तौर पर सांसदों पर की गयी अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं को बुलंदशहर की निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल ने बुलंदशहर निवासी जितेंद्र संधू की रिट याचिका पर आज आदेश सुनाया। संधू ने अपने जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दाखिल कर पुलिस को केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
सीजेएम अदालत ने संधू की याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद उन्होंने बुलंदशहर की सत्र अदालत में पुनरीक्षा याचिका दाखिल की जिसे भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद संधू ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं बताई। अन्ना हजारे के सहयोगी केजरीवाल द्वारा सांसदों के खिलाफ की गयी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया था। (एजेंसी)

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