`93 ब्‍लास्‍ट केस: SC में संजय दत्त की किस्‍मत पर फैसला आज

मुंबई में 1993 में हुए विस्फोटों के मामले में बालीवुड की निगाहें भी उच्चतम न्यायालय के फैसले की ओर टिकी हुई हैं जो गुरुवार को सिने अभिनेता संजय दत्त के भाग्य का फैसला करेगा। मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को शस्त्र कानून के तहत छह साल की कैद की सजा सुनाई थी।

नई दिल्ली : मुंबई में 1993 में हुए विस्फोटों के मामले में बालीवुड की निगाहें भी उच्चतम न्यायालय के फैसले की ओर टिकी हुई हैं जो गुरुवार को सिने अभिनेता संजय दत्त के भाग्य का फैसला करेगा। मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को शस्त्र कानून के तहत छह साल की कैद की सजा सुनाई थी।
संजय दत्त पहले ही 18 महीने जेल में गुजार चुके हैं और यदि शीर्ष अदालत ने टाडा अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी तो फिर उन्हें शेष अवधि के लिये फिर जेल जाना पड़ेगा। टाडा अदालत ने संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में नवंबर, 2006 में दोषी ठहराते हुये सजा सुनायी थी। लेकिन अदालत ने उन्हें टाडा कानून के तहत आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप से बरी कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने इन तमाम अपीलों पर एक नवंबर 2011 से अगस्त 2012 के दौरान दस महीने तक सुनवाई की थी। इन अपीलों पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले के भारी भरकम दस्तावेजों और वकीलों की लिखित दलीलों के मद्देनजर पहली बार लैपटॉप का इस्तेमाल किया था।
इन बम विस्फोट कांड में टाडा अदालत ने एक सौ व्यक्तियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने इनमें से 12 अभियुक्तों को मौत की सजा और 20 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति डा. बलबीर सिंह चौहान की की खंडपीठ ने सिने अभिनेता संजय दत्त की अपील पर भी फैसला सुनाएगी। अदालत ने संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में शस्त्र कानून के तहत छह साल की सजा सुनायी थी। संजय दत्त ने इस फैसले को चुनौती दे रखी है।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संजय दत्त को आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत आरोपों से बरी करने के टाडा अदालत के निर्णय को चुनौती नहीं दी थी। मुंबई में 12 मार्च 1993 को सुनियोजित तरीके से हए 13 बम विस्फोट की घटनाओं में 257 व्यक्ति मारे गए थे और 713 अन्य जख्मी हुए थे। विस्फोट की इन घटनाओं में कथित रूप से दाउद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उसके भाई अयूब मेमन मुख्य षड़यंत्रकारी थे और इन्हें वांछित अपराधी घोषित कर दिया गया था।

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