SC ने लगाई कोबद की जमानत पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने नक्सली नेता कोबद गांधी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत पर शुक्रवार को रोक लगा दी। उस पर बम हमले का षड्यंत्र रचने और 2005 में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नारसी रेड्डी की हत्या का आरोप है।

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने नक्सली नेता कोबद गांधी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत पर शुक्रवार को रोक लगा दी। उस पर बम हमले का षड्यंत्र रचने और 2005 में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नारसी रेड्डी की हत्या का आरोप है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोबद को जमानत देने के राज्य उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने न केवल इस पर रोक लगा दी, बल्कि कोबद को नोटिस भी जारी किया। व्यावहारिक दृष्टि से हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि कोबद पहले ही 20 अन्य मामलों में जेल में है।

 

आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में वर्ष 2005 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुए बम हमले में नारसी और आठ अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

(एजेंसी)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.