अहमदाबाद : उच्चतम न्यायालय की ओर स्थगन हटाने के बाद जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत में कल से शुरू हो रही है।
अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना यागनिक ने अभियोजन और 68 आरोपियों की पैरवी करने वाले सभी वकीलों से मौजूद रहने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई कल से रोजाना की जाएगी।
इस मामले की सुनवाई साबरमती सेंट्रल जेल के भीतर स्थापित अदालत में की जाएगी। इस मामले में सभी लोगों के खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 268 लगाई गई है। इसके तहत जेल में ही उनकी आवाजाही पर रोक है।
उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी, 2010 को इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी, हालांकि 2011 में उसने स्थगन हटा लिया। इसके बाद सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए। इस मामले में 11 राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।
अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को कई स्थानों पर विस्फोट हुए थे। इनमें 58 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हो गए थे। (एजेंसी)
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले की सुनवाई कल से
उच्चतम न्यायालय की ओर स्थगन हटाने के बाद जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत में कल से शुरू हो रही है।
Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.