`भंवरी केस के आरोपी को अस्पताल भेजना गैरकानूनी`

भंवरी देवी हत्याकांड में प्रमुख आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई को तीन दिन पहले यहां एक निजी अस्पताल में भेजे जाने को अवैध करार देते हुए सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले को एसीजेएम (अनुसूचित जाति/जनजाति) की अदालत के ध्यान में लाएगी।

जोधपुर : भंवरी देवी हत्याकांड में प्रमुख आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई को तीन दिन पहले यहां एक निजी अस्पताल में भेजे जाने को अवैध करार देते हुए सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले को एसीजेएम (अनुसूचित जाति/जनजाति) की अदालत के ध्यान में लाएगी।
सीबीआई के वरिष्ठ विशेष वकील अशोक जोशी ने कहा, ‘‘वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और हमारी जानकारी के अनुसार अजमेर केंद्रीय जेल में हैं। अगर उन्हें जोधपुर अस्पताल ले जाया गया है तो यह अदालत की अनुमति के बिना किया गया है जो गैरकानूनी है।’’ उन्होंने कहा कि एजेंसी बिश्नोई को यहां के अस्पताल में भेजे जाने की बात को अदालत के संज्ञान में लाएगी।
सीबीआई वकील ने कहा, ‘‘अगर उन्हें कोई दिक्कत थी या चिकित्सकीय सहायता जरूरी थी तो उन्हें अजमेर में सरकारी अस्पताल में ही भर्ती होना चाहिए था लेकिन लगता है कि जेल से बचने के लिए ऐसा किया गया।’’ (एजेंसी)

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