अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने किशोर अधिनियम को और सख्त बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा है कि अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है।

अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किशोर अधिनियम को और सख्त बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा है कि अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अपराध कोई सरकारी नौकरियां नहीं है कि इसमें कटऑफ डेट जारी की जाए। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के रेप और हत्या जैसे जघन्य मामलों के आरोपियों को वयस्कों जैसी सजा दिए जाने का प्रस्ताव रखने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने किशोर अधिनियम को और सख्त बनाने के संकेत दिए।

गौर हो कि सरकार पहले ही किशोर अपराध के लिए बने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कल ही ऐसे संकेत दिये थे। दरअसल यह सारा मामला पिछले साल निर्भया कांड में बच गए एक अपराधी के बाद शुरू हुआ। निर्भया के रेप में शामिल एक अपराधी को सिर्फ तीन साल की सजा मिली क्योंकि वो किशोर अपराधी था।

 

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