राजीव के कातिलों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने और तमिलनाडु सरकार की ओर से हत्यारों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के बाद तमिलनाडु सरकार की ओर से हत्यारों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सॉलिसीटर जनरल ने याचिका दायर की है जिसमें तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। केंद्र की इस याचिका पर आज दोपहर 12.30 बजे सुनवाई होगी।
गृह मंत्रालय का कहना है कि तमिलनाडु की जयललिता सरकार को राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा करने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। राज्य सरकार को अपने इस फैसले को अमल में लाने के लिए पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। जयललिता सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को तीन दिन की मियाद दी है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस पर अपनी सहमति नहीं देती है तो भी वह दोषियों को रिहा करेगी।
मालूम हो कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर हमला बोला है। राहुल गांधी हत्यारों को रिहा किए जाने से नाखुश हैं। उन्होंने कहा, `जब एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है तो फिर आम आदमी क्या उम्मीद लेकर जिंदा रहेगा!`

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