दिल्ली पुलिस ने इंटर्न से शिकायत दर्ज कराने को कहा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायामूर्ति ए. के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कानून की इंटर्न से कहा है कि वह आगे आए और इस मामले में शिकायत दर्ज कराये।

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायामूर्ति ए. के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कानून की इंटर्न से कहा है कि वह आगे आए और इस मामले में शिकायत दर्ज कराये।
पुलिस उपायुक्त एस. बी. एस. त्यागी ने बताया कि हमने मामले में कोई प्राथमिकी दायर करने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए महिला को एक ईमेल भेजा है। पीड़िता के आगे आने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। त्यागी ने इनकार किया कि दिल्ली पुलिस ने मामले में कोई कानूनी राय मांगी है। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के पूर्व प्रोफेसर एस. एन. शर्मा ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तिलक मार्ग के पुलिस थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत दी थी।
शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा था कि कृपया इस संदेश को (पीड़िता) और अन्य के यौन उत्पीड़न के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मानें जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354-ए और 354-बी और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराध है। हालांकि, पुलिस ने मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, पीड़िता के आगे आने के बाद वह यह कदम उठा सकती है।
इंटर्न ने उच्चतम न्यायालय से एक साल पहले अवकाश ग्रहण कर चुके एवं पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति गांगुली पर पिछले साल दिल्ली के एक होटल के कमरे में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति गांगुली ने इससे सख्ती से इनकार किया है। (एजेंसी)

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