जयललिता के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक बढ़ी

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर बेंगलुरु अदालत की ओर से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया।

नई दिल्ली : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर बेंगलुरु अदालत की ओर से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया।
न्यायाधीश जेएस केहर और सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मामले की सुनवाई 16 जून के लिए सूचीबद्ध की गई है। पीठ ने तमिलनाडु के सतर्कता विभाग को भी उसकी प्रतिक्रिया अगले शुक्रवार तक दायर करने के लिए कहा है।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका के संदर्भ में खुद को एक पक्ष बनाने की मांग करते हुए द्रमुक के एक नेता ने एक अलग याचिका डाली थी। द्रमुक नेता की इस याचिका पर पीठ ने जयललिता को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि जयललिता की संपत्ति में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र है, उस पर उनके अधिकार के बारे में सवाल उठाते हुए पांच अलग-अलग लोगों द्वारा दायर दावा याचिकाओं की सुनवाई बेंगलूर अदालत में होती रही है। (एजेंसी)

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