Long Term Investing: कैसे मिलेगा कंपाउंडिंग का फायदा और बचेगा टैक्स? ये तरकीब हर इंवेस्टर के आएगी काम
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Long Term Investing: कैसे मिलेगा कंपाउंडिंग का फायदा और बचेगा टैक्स? ये तरकीब हर इंवेस्टर के आएगी काम

Investment के कई सारे तरीके हैं. इंवेस्टमेंट के जरिए काफी रिटर्न भी कमाया जा सकता है. वहीं लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के जरिए लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है. साथ ही लोगों की टैक्स सेविंग भी इसके जरिए हो सकती है. आइए जानते हैं इसको लेकर खास बातें...

Long Term Investing: कैसे मिलेगा कंपाउंडिंग का फायदा और बचेगा टैक्स? ये तरकीब हर इंवेस्टर के आएगी काम

Investment Tips: इंवेस्टमेंट करना काफी बेहतर रहता है. इंवेस्टमेंट करने से उस पर अच्छा रिटर्न भी हासिल किया जा सकता है. हालांकि इंवेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है लेकिन आज हम आपको लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के बारे में बताने वाले हैं. लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के जरिए लोग लंबे समय तक इंवेस्टमेंट कर सकते हैं और लंबे समय के लिहाज से उस पर रिटर्न कमा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के ही कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

कंपाउंडिंग का लाभ
लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के जरिए लोगों को कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है. जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इंवेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिटर्न शुरुआती इंवेस्टमेंट के साथ-साथ रिटर्न पर भी अतिरिक्त कमाई पैदा कर सकता है. यह कंपाउंडिंग प्रभाव समय के साथ आपके इंवेस्टमेंट की वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है, जिससे तेजी से अपने दौलत को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में लोगों को लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के जरिए इसका काफी लाभ मिलता है. आइए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं.

उदाहरण: 
अगर किसी स्कीम में 10 वर्षों तक हर महीने 10000 रुपये का इंवेस्टमेंट किया जाता है तो 10 साल में 12 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट होगा. वहीं इस पर औसतन 12 प्रतिशत रिटर्न मिलता है तो रिटर्न की बदौलत 10 साल बाद आपके पास 23.23 लाख रुपये हो जाएंगे. यह कंपाउंडिंग की ताकत है.

टैक्स बेनेफिट्स
लोगों को टैक्स सेविंग भी करनी होती है. लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के जरिए लोग टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं. कई लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट ऑप्शन टैक्स बेनेफिट्स के साथ आते हैं. ईएलएसएस के जरिए लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट पर कैपिटल गेन टैक्स भी कम दरों पर लगता है.

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