नई दिल्‍ली : कश्‍मीर (Kashmir) से अनुच्‍छेद 370 (Article 370) हटने के बाद से बौखलाहट में पाक से दुनिया के शीर्ष मंच UNGA में भारत (India) के खिलाफ बयानबाजी कर रहे पाकिस्‍तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ भारत में दो केस दायर हुए हैं. इनमें पहला केस (Uttar Pradesh) के महराजगंज (Maharajganj) की सीजेएम कोर्ट में तो दूसरा बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दायर हुआ है. दोनों केसों में अगली सुनवाई अक्‍टूबर माह में तय की गई है.


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दरअसल, बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी की अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर परिवाद पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इमरान खान ने भारत के साथ परमाणु युद्घ छेड़ने और कश्मीर में खून खराबा करने की बात कर यहां के लोगों की भावना को भड़काने का काम किया है. 


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ओझा ने बताया कि परिवाद पत्र भादवि की धारा 124 (ए), 125 और 505 के तहत दायर की गई है. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की गई है.


वहीं दूसरे केस में इमरान खान के खिलाफ यूपी (Uttar Pradesh) के महराजगंज (Maharajganj) की सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दायर किया गया. यह केस सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराया है.


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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए नौ अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है. महराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 10 इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि यह वाद राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने के तहत दाखिल किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों से भारत में हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जिससे वह काफी दुखी होकर उनकी तरफ से सीजेएम कोर्ट में विनय कुमार पांडेय बनाम इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्‍तान प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद सीजेएम ने इस मामले में सदर कोतवाल से आख्या मांगी है. 


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