जेल में इमरान खान की जान को खतरा, नहीं दिया जा रहा खाना, PTI उपाध्यक्ष शाह महमूद क़ुरैशी ने किया दावा
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जेल में इमरान खान की जान को खतरा, नहीं दिया जा रहा खाना, PTI उपाध्यक्ष शाह महमूद क़ुरैशी ने किया दावा

Imran Khan's Arrest: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व पीएम इमरान को तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया. उन्हें तोशाखाना मामले में रविवार को गिरफ्तार किया गया था. 

जेल में इमरान खान की जान को खतरा, नहीं दिया जा रहा खाना, PTI उपाध्यक्ष शाह महमूद क़ुरैशी ने किया दावा

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को दावा किया है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान की जान खतरे में है और जेल अधिकारी उन्हें भोजन भी नहीं दे रहे हैं. एआरवाई न्यूज ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि जब आईजी इस्लामाबाद को आदेश जारी किया गया तो लाहौर पुलिस तुरंत पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क के आवास पर पहुंच गई.

पूर्व विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख को अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया, लेकिन उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अटक जेल में सुविधाओं की कमी है, जहां 'बी क्लास' सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं.

'सी क्लास जेल की कोठरी में किया गया कैद'
यह दावा करते हुए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को 'सी क्लास' जेल की कोठरी में कैद किया गया था, कुरैशी ने कहा कि वकीलों को जेल में इमरान खान तक पहुंच नहीं दी गई थी. उन्होंने कहा कि वे पावर ऑफ अटॉर्नी पर उनके हस्ताक्षर के बिना पीटीआई प्रमुख की रिहाई के लिए अपील दायर नहीं कर सकते.

'खान की नहीं की गई मेडिकल जांच'

कुरैशी ने इस बात की भी आलोचना की कि पीटीआई प्रमुख को उनकी मेडिकल जांच के लिए पॉली क्लिनिक के मेडिकल बोर्ड में नहीं ले जाया गया, जो प्रत्येक कैदी का अनिवार्य अधिकार और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने न्यायपालिका से मांग की कि वह इस पर ध्यान दे क्योंकि खान का जीवन खतरे में है.

बता दें शनिवार को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को तोशखाना मामले में 'भ्रष्ट आचरण' का दोषी पाए जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद लाहौर में उनके ज़मान पार्क निवास से गिरफ्तार कर लिया गया था.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया.

अदालत ने पीटीआई के दोषी प्रमुख पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को पांच साल तक सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.

(इनपुट - ANI)

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