PAK में आम चुनाव का हुआ ऐलान, चुनाव आयोग ने बताया-कब होगा मतदान
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PAK में आम चुनाव का हुआ ऐलान, चुनाव आयोग ने बताया-कब होगा मतदान

Pakistan Elections: फिलहाल इस ऐलान के साथ ही अब वहां सरगर्मियां तेज होने वाली हैं. इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और वहां के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं.

PAK में आम चुनाव का हुआ ऐलान, चुनाव आयोग ने बताया-कब होगा मतदान

Election Commission Of Pakistan: पाकिस्तान चुनाव आयोग गुरुवार को घोषणा की कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे. एक बयान में, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की और निर्णय लिया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी. आयोग ने यह भी कहा कि 30 नवंबर को परिसीमन की अंतिम सूची जारी की जाएगी. इसमें कहा गया कि 54 दिवसीय चुनाव प्रचार कार्यक्रम पूरा होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में मतदान होंगे.

दरअसल, डॉन की एक रिपोर्ट में मुताबिक यह घोषणा पाकिस्तान चुनाव आयोग ने गुरुवार को की है. फिलहाल इस ऐलान के साथ ही अब वहां सरगर्मियां तेज होने वाली हैं. इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और वहां के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं. साथ ही यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में चुनावों की प्रक्रिया भार से कितनी अलग होती है. हालांकि बार-बार यह सवाल जरूर खड़े होते हैं पाकिस्तान के चुनावों में धांधली होती है. फिलहाल इस समय पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार चल रही है. इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों नेशनल असेंबली भंग कर दी है.

पाकिस्तान संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर देश में आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग अब बाध्य है. शहबाज सरकार की विदाई के बाद केयरटेकर सरकार बनाई गई. पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार सरकार के पांच साल पूरे होने पर नेशनल असेंबली को भंग करना जरूरी है. अब आम चुनाव के बारे में उदाहरण सहित समझते हैं. जैसे भारत में लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के सदस्य के लिए चुनाव होते हैं. वहां वर्तमान में नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं, जिनमें 243 सीटों पर चुनाव होते हैं और बाकी के 70 सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं. 10 सीटें पाकिस्तान की पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हैं.

पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक वहां की संसद को मजलिस-ए-शूरा कहा जाता है और निचले सदन यानी राष्ट्रीय असेंबली को कौमी इस्म्ब्ली कहा जाता है. उच्च सदन यानी सीनेट को आइवान-ए बाला कहा जाता है. पाकिस्तान में आज भी मतदान बैलेट पेपर के जरिए होता है. राष्ट्रपति का चयन इलेक्टोरल कॉलेज करता है. सीनेट का कार्यकाल 6 साल का होता है और तीन वर्ष में इसके सदस्यों के लिए चुनाव होता है. सीनेट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं. इसका कार्यकाल 5 साल का होता है. 

ठीक इसी चुनाव के जरिए देश का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का चयन होता है. एक और बात है कि पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक पाकिस्तान सेक्युलर नहीं बल्कि इस्लामिक देश यही. इसलिए वहां का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो इस्लाम धर्म का मानने वाला होगा.

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