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Budget 2024-2025: भारत के इस राज्य में लोग नहीं देते TAX, बिना किसी कटौती मिलती है पूरी की पूरी सैलरी, वजह कर देगी हैरान

Income Tax in Budget 2024-25: जुलाई का महीना है बजट भी पेश हो चुका है और पूरे देश में ITR यानी आयकर रिटर्न की ही चर्चा हो रही है. ज्यादातर लोग आईटीआर फाइल करने में व्यस्त हैं. ऐसे में हम आपको भारत के ऐसे एक मात्र राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां टैक्स की झंझट है ही नहीं.

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जुलाई का महीना है बजट भी पेश हो चुका है और पूरे देश में ITR यानी आयकर रिटर्न की ही चर्चा हो रही है. ज्यादातर लोग आईटीआर फाइल करने में व्यस्त हैं. ऐसे में हम आपको भारत के ऐसे एक मात्र राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां टैक्स की झंझट है ही नहीं.

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सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो अपने मूल निवासियों को आयकर से छूट देता है. यह छूट 1950 में भारत-सिक्किम शांति समझौते और 1975 में सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय के बाद दी गई थी.

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सिक्किम के मूल निवासी, जिन्हें "सिक्किमी" कहा जाता है, वे इस आयकर छूट के पात्र हैं. सिक्किमी होने के लिए व्यक्ति को कई मानदंडों को पूरा करना होता है.

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उनका जन्म सिक्किम में हुआ हो या उनके माता-पिता सिक्किमी हों. वे सिक्किम में कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हों. उनके पास सिक्किम सरकार द्वारा जारी सिक्किम नागरिकता प्रमाण पत्र हो.

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सिक्किम के मूल निवासियों को उनकी पूरी आय पर आयकर से छूट मिलती है. इसका मतलब है कि उन्हें अपने वेतन, व्यवसाय आय, निवेश आय, आदि पर कोई कर नहीं देना होता है.

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यह छूट अनिश्चित काल के लिए जारी रहने की उम्मीद है. भारत सरकार ने इस छूट को वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिया है. यह छूट केवल सिक्किम के मूल निवासियों पर लागू होती है.

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अन्य भारतीय नागरिक जो सिक्किम में रहते हैं, उन्हें अपनी आय पर आयकर देना होता है. सिक्किम के मूल निवासियों को भी कुछ अन्य करों का भुगतान करना होगा, जैसे कि संपत्ति कर और बिक्री कर.

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