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NPS Vatsalya: आज लॉन्‍च होगी एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना, न‍िवेश ल‍िमिट; कौन कर सकता है इनवेस्‍ट जान‍िए सब कुछ

What is NPS Vatsalya Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज यानी 18 स‍ितंबर को बच्चों के भविष्य को ध्‍यान में रखते हुए नई योजना शुरू करने जा रही हैं. इस योजना को ‘एनपीएस वात्सल्य’ नाम द‍िया गया है. इससे जुड़ा ऐलान व‍ित्‍त मंत्री ने बजट 2024 के दौरान क‍िया था. योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर न‍िवेश कर सकते हैं. इस योजना को इस मकसद से शुरू क‍िया जा रहा है क‍ि जब बच्चे बड़े हों तो उनके पास पैसा हो.

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सरकार की इस योजना का नाम पढ़ने के बाद आपके मन में भी सवाल होगा क‍ि एनपीएस वात्सल्य में कौन निवेश कर सकता है? एनपीएस वात्सल्य में कम से कम और ज्‍यादा से ज्‍यादा क‍ितना न‍िवेश क‍िया जा सकता है. एनपीएस वत्सल्य को कौन ऑपरेट करेगा? क्या आपका बच्चा 18 साल का होने के बाद भी एनपीएस वात्सल्य को जारी रख सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों से जुड़े जवाब के बारे में-

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देश का कोई भी नागरिक अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना (NPS Vatsalya Scheme) में न‍िवेश कर सकता है. बच्चा बड़ा होने पर चाहे तो योजना को जारी रख सकता है. बच्चे के माता-पिता या अभिभावक भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं. इस स्‍कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से ऑपरेट क‍िया जाएगा.

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कोई भी माता-पिता जब अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना में न‍िवेश करता है तो उन्हें कई व‍िकल्‍प में से क‍िसी एक जगह न‍िवेश करने का ऑप्‍शन म‍िलता है. इन सभी न‍िवेश व‍िकल्‍पों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार एनपीएस वात्‍सल्‍य में चार न‍िवेश व‍िकल्‍प होते हैं.

 

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना में न‍िवेश करना चाहते हैं तो आपको हर साल कम से कम 1000 रुपये का न‍िवेश करना होगा. लेकिन यद‍ि आप ज्‍यादा न‍िवेश करना चाहते हैं तो आप जितने चाहें उतने पैसे लगा सकते हैं. यानी इसकी अध‍िकतम सीमा की कोई ल‍िम‍िट नहीं है.

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आपने अपने बच्चे के नाम पर जो पैसा जमा क‍िया है, उसमें से यद‍ि आप कुछ पैसा न‍िकालना चाहते हैं तो आपको न‍िवेश की तारीख से तीन साल का इंतजार करना होगा. उसके बाद इसमें से आप 25 प्रत‍िशत तक पैसा न‍िकाल सकते हैं. यह पैसा एजुकेशन, क‍िसी बीमारी के इलाज के लिए न‍िकाल सकते हैं. इसके अलावा 75 प्रत‍िशत से ज्‍यादा ड‍िसेब‍िल‍िटी के केस में पैसा न‍िकाला जा सकता है. जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप तीन बार ऐसा कर सकते हैं.

 

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अगर आपने बच्‍चे के नाम पर एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना में न‍िवेश क‍िया है तो उसके 18 साल का होने पर आप उस योजना से एग्‍ज‍िट कर सकते हैं. अगर बच्चे के अकाउंट में 2.5 लाख रुपये या इससे कम पैसा है तो आप पूरा पैसा एक बार में निकाल सकते हैं. लेकिन अगर यह ढाई लाख रुपये से ज्‍यादा है तो आप 20% पैसे एक बार में निकाल सकते हैं. बचे हुए पैसे से आप रेगुलर इनकम के ल‍िए एन्‍युटी खरीद सकते हैं. जिससे आपको हर महीने कुछ पैसे मिलेंगे.

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इसके अलावा बच्‍चे के ल‍िए एनपीएस वात्‍सल्‍य में न‍िवेश करने वालों के पास दूसरे ऑप्‍शन भी हैं. जब आपका बच्‍चा 18 साल का हो जाए तो आप उस स्‍कीम को जारी रख सकते हैं. एनपीएस वात्‍सल्‍य को एनपीएस टियर-1 (सभी नागरिक) में कनवर्ट हो जाएगा. बच्‍चे के 18 साल पूरे होने के बाद तीन महीने के अंदर आपको फ‍िर से केवाईसी पूरा करना होगा.

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