नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो शरण की तलाश में आए कुछ लोगों को महीनों या सालों तक जेल में रख सकता है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को यह खबर दी. शरण की तलाश में अमेरिका आए लोग अपने मामलों की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं. 


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खबर में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल बिल बार की तरफ से आए आदेश में आव्रजन मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि वे शरण मांगने वाले वैसे लोगों को जमानत न दें जिन्हें देश में अवैध तरीके से घुसने के लिए गिरफ्तार किया गया हो.


टाइम्स ने खबर दी कि इस आदेश से वे लोग प्रभावित नहीं होंगे जो देश में वैध प्रवेश बिंदु से शरण का आवेदन करते हैं. यह आदेश फिलहाल 90 दिनों तक प्रभावी नहीं होगा. इस कदम की अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) अधिकार संगठन ने तत्काल निंदा की और इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही. 


एसीएलयू ने ट्वीट किया, 'हमारा संविधान सरकार को शरण मांगने वालों को बिना मूल उचित प्रक्रिया के जेल में रखने की इजाजत नहीं देता. हम प्रशासन को अदालत में चुनौती देंगे. फिर से'.