China: ऑफिस में 1 बार से अधिक टॉयलेट गए तो देना होगा जुर्माना, इस कंपनी ने लागू की पॉलिसी
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China: ऑफिस में 1 बार से अधिक टॉयलेट गए तो देना होगा जुर्माना, इस कंपनी ने लागू की पॉलिसी

कंपनी ने ये फैसला कर्मचारियों के आलसी रवैये से परेशान होकर लिया है. इसके तहत दिन में एक बार से ज्यादा बार टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए बॉस की परमिशन लेनी होती है. साथ ही कंपनी को जुर्माना भी देना पड़ता है. जुर्माने का पैसा बोनस से काटा जाता है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर।

बीजिंग: क्या आप ऐसी किसी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जो अपने कर्मचारियों के टॉयलेट (Toilet) जाने पर भी पाबंदी लगा दे? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब ना होगा. लेकिन चीन (China) की एक कंपनी में काम करने वाले लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं. कंपनी ने नई टॉयलेट पॉलिसी (Toilet Policy) लागू कर दी है. इसके तहत कर्मचारियों को दिन में सिर्फ एक बार टॉयलेट जाने की इजाजत होती है.

हर बार लगता है 220 रुपये का जुर्माना

ऐसे में अगर कोई एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाता है. ये तानाशाही रवैया चीन की अनपू इलेक्ट्रिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Anpu Electric Science and Technology) कंपनी ने अपनाया है. गुआंगडॉग राज्य के डॉन्ग गुआंग में स्थित इस कंपनी का ये नियम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कंपनी ने इस बात को माना है और बताया कि एक बार से ज्यादा टॉयलेट जाने पर हर बार कर्मचारी से 20 युआन यानी 220 रुपये जुर्माने के तौर पर वूसले जाते हैं. 

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इस कारण लागू की टॉयलेट पॉलिसी

पॉलिसी को लागू करने का कारण बताते हुए कंपनी के अधिकारियों से कहा कि ये कदम उन आलसी कर्मचारियों की वजह से उठाया है जो काम से बचने के लिए कई बार टॉयलेट ब्रेक लेते थे. इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे कुछ कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस हरकत के बाद कंपनी ने 7 कर्मचारियों को 20 और 21 दिसंबर को नौकरी से निकाल दिया था. सोशल मीडिया पर कंपनी के इस नियम की आलोचना हो रही है.

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बोनस से कटता है जुर्माने का पैसा

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारी आलसी हैं, वो अपने काम से बचते रहते हैं. इस बारे में उनसे कई बार बात भी की जा चुकी है. लेकिन कोई बदलाव नजर न आने पर कंपनी ने ये कदम उठाया है. कंपनी के अनुसार, लोगों की नौकरी छिनने से बेहतर विकल्प उनसे जुर्माना लेना है. ऐसे में जो लोग एक से अधिक बार टॉयलेट जाते हैं उनसे जुर्माना उसी वक्त  चुकाने के लिए नहीं कहा जाता है. बल्कि वो उनके मासिक बोनस से काटा जाता है. वहीं दूसरी बार टॉयलेट जाने के लिए कर्मचारी को पहले अपने से अनुमति लेनी पड़ती है.

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