बच्चों से रेप करने वालों को बनाया जाएगा नपुंसक, इस देश की सरकार ने दी बिल को मंजूरी
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बच्चों से रेप करने वालों को बनाया जाएगा नपुंसक, इस देश की सरकार ने दी बिल को मंजूरी

Child Rapist: मेडागास्कर के न्याय मंत्री ने शुक्रवार को इस कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह बच्चों को बलात्कार से बचाने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह कानून बलात्कारियों को कड़ी सजा देने का एक तरीका है.

बच्चों से रेप करने वालों को बनाया जाएगा नपुंसक, इस देश की सरकार ने दी बिल को मंजूरी

Madagascar Government: अफ्रीकी देश मेडागास्कर में शुक्रवार को एक विवादास्पद कानून पारित किया गया, जिसमें बाल बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान है. हालांकि कई संगठनों द्वारा इस कानून को "क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक" करार दिया गया है. इस कानून को पहले इस महीने की शुरुआत में नेशनल असेंबली (निचला सदन) ने मंजूरी दी थी. बुधवार को सीनेट (ऊपरी सदन) ने भी इसे मंजूरी दे दी. यह कानून रासायनिक और सर्जिकल बधियाकरण दोनों की अनुमति देता है.

इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यह कानून पीडोफिलिया (बच्चों के प्रति यौन आकर्षण) की समस्या का समाधान नहीं करेगा. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एंटानानारिवो (मेडागास्कर की राजधानी) से प्रस्तावित कानून को हटाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे पीडितों को न्याय मिलने में बाधा आएगी.

क्या बोली सरकार
असल में मेडागास्कर के न्याय मंत्री ने शुक्रवार को इस कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह बच्चों को बलात्कार से बचाने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह कानून बलात्कारियों को कड़ी सजा देने का एक तरीका है. यह कानून मेडागास्कर में मानवाधिकारों को लेकर बहस छेड़ देगा. कई लोगों का मानना ​​है कि यह कानून क्रूर और अमानवीय है, जबकि अन्य का मानना ​​है कि यह बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है. 

संशोधन करने का पूरा अधिकार
वहीं मेडागास्कर की न्याय मंत्री ने एएफपी को बताया कि मेडागास्कर एक संप्रभु देश है जिसे अपने कानूनों में संशोधन करने का पूरा अधिकार है". उन्होंने कहा, "बलात्कार के फिर से बढ़ने का सामना करते हुए, हमें कार्रवाई करनी थी," उन्होंने कहा, पिछले साल नाबालिगों के साथ 600 बलात्कार दर्ज किए गए थे. मंत्री ने कहा, अब तक बच्चों से बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा पांच साल कैद थी. एएफपी द्वारा देखा गया बिल, "10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार के अपराधियों" के लिए सर्जिकल कैस्ट्रेशन का दंड पेश करता है.

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