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डोमिनिका: डोमिनिका की हाईकोर्ट (Dominica High Court) ने सोमवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को जमानत दे दी है. चोकसी को मेडिकल कंडीशन के आधार पर दायर की गई जमानत याचिका के आधार पर राहत मिली है. इससे पहले चोकसी ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. पहले इस याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी.
बता दें, मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ (Antigua) में रह रहा है. हाल ही में वह वहां से लापता हो गया था. परिजनों ने उसके अपहरण का आरोप लगाया था लेकिन उसे अवैध प्रवेश के लिए 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया. डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय (Ministry of immigration) ने उसे प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया. इसके बाद से मेहुल मामला कोर्ट में है. हाली ही में उसने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, जिसके आधार पर उसे राहत मिल गई है.
बता दें, भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले (PNB Scam) के मामले में वॉन्टेड है. भारत सरकार लगातार एंटीगुआ से उसे प्रत्यर्पित किए जाने के प्रयास में है. मई के अंतिम हफ्ते में चोकसी भागकर डोमिनिका पहुंच गया, जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. अब चोकसी का मामला डोमिनिका कोर्ट में है. जमानत देते हुए भी डोमिनिका कोर्ट ने कहा है कि चोकसी को डोमिनिका में अवैध प्रवेश के मामले के लिए वापस लौटना होगा. केवल इलाज कराने के लिए राहत दी है.
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