नई दिल्ली: लॉकडाउन के कारण दिल्ली और उत्तरप्रदेश की सीमाएं सील कर दी गयी थी. दिल्ली में अब भी सीमाएं सील हैं. ऐसे में दिल्ली से NCR में अपने ऑफिस आने जाने वाले लोगों को दो दो सरकारों के नियमों से जूझना पड़ता था. अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को आने जाने में सुविधा देने के लिए संयुक्त पास की व्यवस्था करने को कहा है ताकि लोगों को बिना वजह परेशान न होना पड़े. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों की आवाजाही के लिए यूपी, दिल्ली और हरियाणा से एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा.
एक ही पोर्टल जैसी हो व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो. कोर्ट के मुताबिक एक पास जारी हो जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्यता हो. 1 हफ्ते में राज्यों से इस बारे में कदम उठाने को कहा. लॉकडाउन होने के बाद इन तीनों राज्यों की तरफ से अलग-अलग व्यवस्था बनाए जाने के बाद हाल के दिनों में एनसीआर के लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ गई थीं. एनसीआर के क्षेत्रों में आने-जाने में दिक्कतें हो रही थीं.
एक ही पास से एनसीआर में आवाजाही की जाए सुनिश्चित
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक सुस्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए. इसके लिए सभी राज्य मिल-जुलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि केवल एक कॉमन प्लेटफार्म हो और एक ही पास से पूरे एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही सुनिश्चित की जा सके. एक हफ्ते के भीतर ही इसका समाधान खोजने की व्यवस्था की जाए.
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धीरे धीरे शुरू हो रहा काम
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को खत्म करके उसकी जगह पर।अनलॉक की व्यवस्था की है. इसमें चरणबद्व तरीके से कामकाज शुरू किया जाएगा. धीरे धीरे राज्य सरकारें फैक्ट्रियां और ऑफिस खोल रही है. इनमें कर्मचारी सीमित संख्या में काम कर सकते हैं. ट्रेन और बस सेवा भी शुरू की जा रही हैं. 8 जून से कुछ राज्यों में रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलेंगे. ऐसे में दिल्ली से ही एनसीआर में जाने वाले लोगों को दिल्ली और उत्तरप्रदेश, हरियाणा की पुलिस का सामना करना पड़ता था क्योंकि दिल्ली पुलिस का पास यूपी और हरियाणा में मान्य नहीं होता था. अब सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त पास बनाने का निर्देश दिया है जो सब जगह स्वीकार हो.