क्या भारत में एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई व्यक्ति? यहां पढ़ें अब तक का इतिहास

Indian President Election: हमको यह समझ लेना भी जरूरी है कि, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं. इसके साथ ही क्या भारतीय संविधान किसी को एक या दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने पर रोक लगाता है या नहीं? 

Written by - Abhishek Nandan | Last Updated : Dec 22, 2022, 07:39 PM IST
  • भारत में कितनी बार सकते हैं राष्ट्रपति
  • जानें क्या कहता है भारतीय संविधान
क्या भारत में एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई व्यक्ति? यहां पढ़ें अब तक का इतिहास

नई दिल्ली. क्या आप जानते हैं कि भारत में एक या दो बार से ज्यादा किसी को राष्ट्रपति चुना जा सकता है या नहीं? या फिर एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है? इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रपति है तो वह दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है या नहीं? कई सारे लोगों के मन में अक्सर ही यह सवाल आता है. इस सवाल का आना भी लाजमी है क्योंकि हमने अक्सर यही देखा है कि एक बार से ज्यादा किसी ने बी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं की है. 

हालांकि इन सवालों के जवाब जान लेने से पहले हमको यह समझ लेना भी जरूरी है कि, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं. इसके साथ ही क्या भारतीय संविधान किसी को एक या दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने पर रोक लगाता है या नहीं? आइये जानते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए क्या नियम हैं? 

राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करने की योग्यता

यहां पर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करने की योग्यता के बारे में भी जानना जरूरी है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करने की योग्यताओं के बारे में बताया गया है. 

कोई भी भारतीय नागरिक जो 35 साल की उम्र का हो वह राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है. इसके अलावा वह व्यक्ति किस भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए. साथ ही वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की पूरी योग्यताओं को पूरा करने वाला भी होना चाहिए. 

क्या कोई व्यक्ति दो बार बन सकता है भारत का राष्ट्रपति

अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि, क्या भारत में किसी को एक बार से ज्यादा राष्ट्रपति चुना जा सकता है या नहीं. साथ ही संविधान में इसे लेकर क्या नियम बताए गए हैं? तो आपको बता दें कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है. भारतीय संविधान में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं जो किसी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने से रोकती हो. 

केवल डा. राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं दो बार  राष्ट्रपति

बता दें कि अभी तक भारत के इतिहास में केवल डा. राजेंद्र प्रसाद ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो लगातार दो बार राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो चुके हैं. बाबू राजेंद्र प्रसाद के बाद किसी भी व्यक्ति ने दोबारा से राष्ट्रपति पद पर आसीन होने की इक्षा नहीं जताई है. साथ ही डा. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी है. भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 12 साल और 107 दिनों का रहा था. 

आज तय होगा भारत के 15वें राष्ट्रपति का नाम

राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है. गुरुवार को यह तय हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा. बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले देश के कई विपक्षी दलों की तरफ से यशवंत सिंहा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं. आज मतगणना के बाद यह तय हो जाएगा कि, इन दोनों में से देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है. 

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