पर्ल वी पुरी को रेप केस में मिली जमानत, 4 जून को हुए थे गिरफ्तार

टीवी अभिनेता पर्ल वी पुरी पिछले कुछ समय से काफी मुश्किलों से जूझ रहे हैं. हाल ही में उन्हें नाबालिक से रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आज अभिनेता को जमानत भी मिल गई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 15, 2021, 05:29 PM IST
  • टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को रेप केस में आज जमानत दे दी गई है
  • पर्ल को 4 मई को नाबालिक से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था
पर्ल वी पुरी को रेप केस में मिली जमानत, 4 जून को हुए थे गिरफ्तार

नई दिल्ली: छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को नाबालिक से रेप के आरोप में मंगलवार को थोड़ी राहत मिली है. फिलहाल इस केस में अभिनेता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. बता दें कि पर्ल के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत वसई विरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद 4 जून को अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया.

कई हस्तियों ने दिया पर्ल का साथ

पर्ल की गिरफ्तारी की खबर हर किसी के लिए एक बड़ा झटका थी. इसके बाद अभिनेता के समर्थन में कई मशहूर हस्तियां सामने आई थीं. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद पर्ल को अगले दिन यानी 5 जून को वसई अदालत में पेश किया गया था. जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिए गए थे. 

11 जून को खारिज हो गई थी जमानत याचिका

पर्ल ने 5 जून को ही अदालत में अपनी जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे 11 जून की सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया था. अब आखिरकार अभिनेता को 15 जून को जमानत मिल गई है. पर्ल के वकील जितेश अग्रवाल ने भी इन खबरों की पुष्टि कर दी है.

पीड़िता की मां ने भी किया पर्ल का सपोर्ट

गौरतलब है कि पिछले ही दिनों एक नाबालिक लड़की और उसके परिजनों से पर्ल पर रेप का आरोप लगाया था. हालांकि, दूसरी ओर पीड़िता की मां का कहना है कि अभिनेता निर्दोष हैं और उन्हें फंसाने के लिए उसके पति ने यह साजिश रची है. महिला का कहना है कि वह बेटी की कस्टडी चाहता है इसलिए उसने अभिनेता को फंसाया है. ताकि वह साबित कर सके कि शूटिंग सेट पर मां बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती.

ये भी पढ़ें- नए अंदाज में फिर लौट रहा है 'पवित्र रिश्ता', इस अभिनेता ने ली सुशांत की जगह!

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़