फिर कानूनी पचड़ों में फंसे यो यो हनी सिंह, अब कोर्ट में देना होना वॉइस सैम्पल

यो यो हनी सिंह अब एक बार फिर से मुसीबतों में फंसे नजर आ रहे हैं. अदालत ने सिंगर को अपना वॉइस सैम्पल पेश करने के लिए कहा है. वहीं, जांच अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 3, 2022, 03:03 PM IST
  • हनी सिंह को अब कोर्ट में वॉइस सैम्पल पेश करना है
  • हनी सिंह अक्सर कई कारणों से विवादों में फंसे रहते हैं
फिर कानूनी पचड़ों में फंसे यो यो हनी सिंह, अब कोर्ट में देना होना वॉइस सैम्पल

नई दिल्ली: मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) अक्सर किसी न किसी विवाद में फंसे ही रहते हैं. अब तो ऐसा लगने लगा है कि उन्हें पुलिस और कोर्ट -कचेहरी की जैसे आदत पड़ गई है. अब एक बार फि से सिंगर कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं. महाराष्ट्र के नागपुर की एक जिला अदालत ने हनी सिंह से उनका वॉइस सैम्पल कोर्ट को देने के आदेश दिए हैं.

हनी सिंह पर लगा ये आरोप

अदालत ने स्थानीय पुलिस को इस सैम्पल के साथ थाने में पेश होने के लिए कहा है. दरअसल, यो यो हनी सिंह पर अपने गानों के जरिए अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है. बता दें कि जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने हनी सिंह को 27 जनवरी को 4 से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपौली पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया था.

हनी ने दायर किया था आवेदन

दूसरी ओर हनी सिंह ने भी अदालत में एक आवेदन दायर कर उनके विदेश यात्रा करने के लिए छूट मांगी थी. अब अदालत ने इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया है. कोर्ट ने उन्हें 29 जनवरी से 4 फरवरी तक दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी थी. इसी के साथ सिंगर को 4-11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने के भी निर्देश दिए गए.

हनी सिंह नहीं कर रहे सहयोग- अधिकारी

रिपोर्ट्स के अनुसार, हनी सिंह के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि सिंगर उनके साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं. हनी सिंह को 25 जनवरी को पुलिस स्टेशन में पेश होने के आदेश थे, लेकिन उन्होंने उस समय ईमेल के जरिए खुद बिजी बताते हुए आने से इंकार कर दिया था.

पंचपौली में दर्ज हुई थी शिकायत

गौरतलब है कि हनी सिंह के खिलाफ आनंदपाल सिंह सिब्बल की शिकायत पर पंचपौली पुलिस ने केस दर्ज किया था. सिंगर पर धारा 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण) और आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई है.

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