मुस्लिम व्यापारी से सामान खरीदने पर 5100 रुपये का जुर्माना, जानें कहां दिया गया फरमान
गुजरात के बनासकांठा जिले के एक गांव में फरमान जारी किया गया है. इसमें मुस्लिम विक्रेताओं और फेरीवालों से कुछ भी नहीं खरीदने को कहा गया है. लेटर पर सरपंच के कथित हस्ताक्षर के साथ मुहर भी है. पांच सदस्यों ने इस पर साइन किए हैं.
अहमदाबादः गुजरात के बनासकांठा के एक गांव की ग्राम पंचायत में सरपंच के नाम से अजीब नोटिस चिपकाए गए हैं. दुकानदारों और निवासियों के नाम नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि गांव के लोग मुस्लिम विक्रेताओं से कुछ भी नहीं खरीदें. ऐसा करने वालों पर 5,100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि प्रशासन ने इस नोटिस को फर्जी बताया है. कहा गया है कि ये आधिकारिक नोटिस नहीं है.
उदयपुर में टेलर की हत्या के मद्देनजर हुआ ऐलान
वघासन गांव जिले के थराड तालुका में गुजरात -राजस्थान की सीमा के नजदीक है. 30 जून की तारीख से ये लेटर पैड जारी हुआ है. इसमें कहा गया है कि उदयपुर में टेलर की हत्या के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के फेरीवालों से सामान न खरीदा जाए.
क्या कहा है प्रशासन ने
स्थानीय जिला विकास अधिकारी स्वप्निल खरे ने इस नोटिस पर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पंचायत के लेटरपैड पर जारी आदेश पर जिस शख्स ने दस्तखत किए हैं, उसे ऐसा करने का हक नहीं है. पंचायत एक प्रशासक के तहत है और सरपंच के लिए चुनाव होना है. जारी किया गया लेटर फर्जी है. अफवाहें फैलाने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नोटिस में क्या कहा गया
कथित नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदते देखा गया, तो उस पर जुर्माना होगा. इस रकम का इस्तेमाल ’गौशाला’ के लिए किया जाएगा.
लेटर पर सरपंच के हस्ताक्षर और मुहर
लेटर पर सरपंच के हस्ताक्षर के साथ मुहर भी है. पांच सदस्यों ने इस पर साइन किए हैं, वहीं प्रधान के पति का कहना है, मेरी पत्नी पिछले नवंबर से अब सरपंच नहीं है. वीराभाई ने कहा कि हममें से किसी ने भी वह पत्र नहीं लिखा है. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसने लिखा, दस्तखत किया और मुहर लगाई.
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