Arvind Kejriwal Bail: CM केजरीवाल को HC से नहीं मिली राहत, जमानत पर रोक जारी

Kejiwal Bail Stay: अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने उनकी बेल पर रोक जारी रखी है. बता दें कि 20 जून को निचली अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी थी. इस आदेश के खिलाफ ED ने हाई कोर्ट में अपील की.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 25, 2024, 03:18 PM IST
  • केजरीवाल को बड़ा झटका
  • जमानत से नहीं हटी रोक
Arvind Kejriwal Bail: CM केजरीवाल को HC से नहीं मिली राहत, जमानत पर रोक जारी

नई दिल्ली: Arvind Kejriwal Bail Stay: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल तब तक जेल में रहेंगे, जब तक हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता. हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है.

कोर्ट- निचली अदालत ने ED को नहीं दिया बहस का मौका
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने ED के डॉक्युमेंट्स पर गौर नहीं किया. न ही ED को बहस का मौका दिया. ट्रायल कोर्ट ने PMLA की धारा-70 पर ध्यान नहीं दिया. इस मामले में मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. इस कारण फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी.

कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आदेश सुनाया. जस्टिस जैन ने कहा कि ED ने बताया है कि निचली अदालत के जज ने लिखा कि उनके पास सारे डॉक्युमेंट्स देखने का समय नहीं है. कोर्ट ने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे दिया था. फिर वैकेशन जज को गिरफ्तारी को अनुचित ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.

निचली अदालत ने दे दी थी जमानत
बता दें कि 20 जून को निचली अदालत ने केजरीवाल 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कुछ शर्ते भी लगाई थीं. जैसे- जांच में बाधा नहीं डालेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. निचली अदालत ने कहा था कि ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध की आय से केजरीवाल को जोड़ने वाला सबूत पेश नहीं कर पाई. इसके बाद ED ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. फिर हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी, जो अब भी जारी रहेगी.

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