Arvind Kejriwal arrest: दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आज, जानें- सीएम केजरीवाल और ED ने अब तक क्या कहा?

Arvind Kejriwal News: अब केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मंगलवार 9 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगी. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Apr 9, 2024, 12:40 PM IST
  • केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
  • आज 2.30 बजे आ सकते है कोर्ट का फैसला
Arvind Kejriwal arrest: दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आज, जानें- सीएम केजरीवाल और ED ने अब तक क्या कहा?

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार (9 अप्रैल) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा. अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके खिलाफ ये मामला एक 'राजनीतिक साजिश' है. हालांकि, जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को गिरफ्तार करने के अपने रुख पर कायम है.

इस याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आखिरी सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी, जहां अरविंद केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान की मूल संरचना के खिलाफ थी, जबकि ईडी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि कानून उन पर और देश के किसी भी अन्य आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है, उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले का किंगपिन करार दिया गया है.

ईडी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि उसने इस मामले में मुख्यमंत्री तक पैसे का लेन-देन लिंक जोड़ लिया है, वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि घोटाले में उनकी संलिप्तता के संबंध में कोई वास्तविक सबूत नहीं है.

दोपहर 2:30 बजे आएगा फैसला 
अब केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मंगलवार 9 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगी. बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इसके अलावा, केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में अपनी बाद की रिमांड को भी चुनौती दी है.

सीएम की याचिका पर पहली सुनवाई 27 मार्च को हुई, जब न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले को अंतिम निपटान के लिए 3 अप्रैल को सूचीबद्ध किया. पिछले सप्ताह घंटों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी केंद्र द्वारा उन्हें राजनीति में किसी भी सक्रिय भूमिका से अक्षम करने की एक चाल थी और यह संविधान की मूल संरचना के खिलाफ थी.

प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि 'अपराधियों, विचाराधीन कैदियों के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे अपराध करेंगे और इस आधार पर छूट प्राप्त करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं.'

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और पिछली सुनवाई में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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