पीड़िता की गुहार, दाती महाराज के खिलाफ CBI लगाए सप्लीमेंट्री चार्जशीट

11 जून 2018 को दाती महाराज के आश्रम में रहने वाली एक शिष्या ने उसपर यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में आईपीसी की धारा 376, 377 के तहत दाती महाराज के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 24, 2019, 09:49 PM IST
पीड़िता की गुहार, दाती महाराज के खिलाफ CBI लगाए सप्लीमेंट्री चार्जशीट

नई दिल्‍ली:  स्वयं को धर्मगुरु बताने वाले दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची. युवती ने कोर्ट से सीबीआई को दाती जी महाराज के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की अर्जी दी है. आपको बता दें कि इसके पहले 16 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में फकार लगाते हुए कहा था कि वो 6 जनवरी तक कोर्ट में जांच मामले की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे.

हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI) को दो टूक कहा कि हमें प्रतिदिन के हिसाब से जांच की रिपोर्ट दें. इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा था कि वह जांच रिपोर्ट दैनिक रूप से पेश करे. इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. कोर्ट ने दाती महाराज के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई की खिंचाई भी की थी.

शिष्या ने दाती महाराज पर लगाया यौन शोषण का आरोप
आपको बता दें कि, 11 जून 2018 को दाती महाराज के आश्रम में रहने वाली एक शिष्या ने उसपर यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में आईपीसी की धारा 376, 377 के तहत दाती महाराज के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि आश्रम में ना सिर्फ दाती महाराज, बल्कि उनके अन्य सेवकों ने भी उसके साथ रेप किया था. दाती महाराज के खिलाफ 7 जून 2018 को शिकायत दर्ज कराई गई थी और 11 जून 2018 को मामले में एक FIR दर्ज की गई थी.

मार्च 2019 में मिल गई थी जमानत
आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद मार्च 2019 में दाती महाराज को इस मामले में जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने दाती पर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए उसे सशर्त जमानत दे दी थी. कोर्ट ने कहा था कि दाती को दिल्ली से बाहर जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी. इसके अलावा इस मामले में पूछताछ के लिए अधिकारियों के बुलावे पर उसे हर बार उपस्थित रहना होगा.

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