मीसा को सम्मन, 23 नवंबर को पेश होने के आदेश

 मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की विशेष अदालत ने सम्मन जारी करते हुए उन्हें 23 नवंबर को पेश होने को कहा है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया है. 

Last Updated : Nov 3, 2019, 04:55 PM IST
    • एजेंसी ने पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था
    • राजेश अग्रवाल ने ही जैन भाइयों को 90 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था
मीसा को सम्मन, 23 नवंबर को पेश होने के आदेश

नई दिल्लीः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें हल होती नहीं दिख रही हैं. इस समय वह खुद जेल में सजा काट रहे हैं. इधर उनकी बेटी पर भी शिकंजा कस गया है. दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उनकी बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में सम्मन भेजा है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया है. इसमें राजद नेता मीसा भारती समेत 35 लोगों के नाम शामिल हैं. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 23 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले दो चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा चुका है. इस तीसरी चार्जशीट में 35 नए आरोपी हैं. जिनमें से 20 फर्म हैं. मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार यादव इस मामले में आरोपी हैं.

फर्म के निदेशक हैं मीसा और उनके पति
इस मामले में एजेंसी ने पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था. राजेश पर मध्यस्थता करने का आरोप था. राजेश अग्रवाल ने ही जैन भाइयों को 90 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था. जिससे वे शेयर प्रीमियम के रूप में मैसर्स मिशिल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करें. मीसा भारती और उनके पति पर आरोप है कि पूर्व में इस फर्म में निदेशक थे. आरोप लगाया गया था कि जैन बंधु, अग्रवाल, मीसा और उनके पति मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे प्रमुख तौर पर जिम्मेदारों में से एक थे.

शैल कंपनियों की भूमिका
यह मामला दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार जैन के खिलाफ दर्ज है. ईडी ने दोनों भाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि जैन भाइयों ने पर मीसा और उनके पति द्वारा निर्देशित एक फर्म में 90 लाख रुपये का निवेश किया था. जैन भाइयों के खिलाफ अपनी जांच के तहत ईडी ने एक फार्महाउस और कुछ अन्य संपत्तियों पर छापा मारा था, जिन्होंने शेल कंपनियों का उपयोग करके कथित रूप से कई करोड़ रुपये लूटे. राउज एवेंन्यू कोर्ट इससे पहले 21 सितंबर की तारीख दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीसा भारती के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में 10 जुलाई को पूरक आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र पर ईडी के निवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने मामले को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया था.

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