नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप झेल रही राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार शाम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले यात्रियों को 14 दिन संस्थागत क्वारंटीन रखना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.
सरकार (Delhi Government Corona Update) ने ऐसा इन दोनों राज्यों में पाए गए कोरोना के नए वैरिएंट को ध्यान में रखकर किया है. बताया जा रहा है कि एपी म्यूटेंट (N440K Covid variant ) पुराने कोरोना वायरस की तुलना में 15 गुना घातक है.
ये प्रतिबंध आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से किसी भी माध्यम यानी बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, ट्रक या परिवहन के किसी भी साधन के जरिए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होंगे. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार रात इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया.
जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, ऐसे लोगों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद 7 दिन घर पर क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जा सकती है. यही नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो लोग 72 घंटे पुरानी निगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने में सफल होंगे.
इन दोनों श्रेणियों में शामिल लोगों के पास अगर होम क्वारंटीन (Home Quarantine) रहने की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें सरकारी अथवा पेड क्वारंटीन सेंटर्स में रहना होगा. जो लोग होटल या रेसॉर्ट या फिर सरकारी राजभवनों में रुक रहे हैं वहां के मालिक अथलवा रेजिडेंट कमिश्नर को इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी होगी.
जो सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्य की वजह से इन दो राज्यों का दौरा किया है और वो एसिम्टोमैटिक हैं तो उन्हें क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने की छूट होगी. हालांकि उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.