राहुल को लखनऊ, लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं

Lakhimpur Kheri News: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए अनुमति मांगी थी.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 6, 2021, 10:29 AM IST
  • धारा 144 लागू होने के चलते किया गया इनकार
  • प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी अनुमति नहीं
राहुल को लखनऊ, लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं

लखनऊ: Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि रविवार की हिंसा के बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई है.

सीएम योगी को लिखा पत्र
इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए अनुमति मांगी थी. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिले का दौरा करने की योजना बनाई है.

प्रियंका से भी मुलाकात का है प्लान
पार्टी सूत्रों ने कहा कि राहुल, बहन प्रियंका से भी मुलाकात करेंगे, जिन्हें सोमवार से सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया है. मंगलवार शाम को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल के रूप में अधिसूचित किया गया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी का बुधवार को लखनऊ पहुंचकर राजनीतिक घटनाक्रम का जायजा लेने और लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम है.

रॉबर्ट वाड्रा को लखनऊ जाने से रोका
उधर, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी से मिलने के लिए लखनऊ जाने से रोका गया, जो यूपी की सीतापुर अस्थायी जेल में बंद हैं. उन्होंने कहा, 'पिछली रात मैं हवाईअड्डे पर गया था, जहां मुझे सूचित किया गया कि मुझे बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. लेकिन मैं आज फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा.'

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'पत्नी का हालचाल जानने जा रहा था लखनऊ'
वाड्रा ने कहा, 'मैं लखनऊ अपनी पत्नी का हालचाल जानने जा रहा था, लेकिन मुझे रोका गया. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे प्रियंका को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है. मैंने कल उससे बात की और उसने मुझे सूचित किया कि उन्हें कोई आदेश या नोटिस नहीं दिया गया है. उसे न्यायिक अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया है और उसे अपने कानूनी वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है.'

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