महाराष्ट्र में एक ग्राम पंचायत ने सुनाया किसान के सामाजिक बहिष्कार का फैसला

देवता की मूर्ति गलती से क्षतिग्रस्त कर देने के बाद पंचायत ने पारधी किसान टीकाराम पी. पारधी को 21,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 18, 2021, 05:37 PM IST
  • बहिष्कृत किसान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
  • पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला
महाराष्ट्र में एक ग्राम पंचायत ने सुनाया किसान के सामाजिक बहिष्कार का फैसला

मुंबई: महाराष्ट्र में एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में एक किसान पर गांव के देवता की मूर्ति को उसके खेत में कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और पैसे देने में असफल होने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी भी दी गई है. यह जानकारी गोंदिया पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी.

गलती से क्षतिग्रस्त हो गई थी देवता की मूर्ति

अमगांव के पुलिस निरीक्षक विलास नेल ने बताया कि घटना 9 जून की है, जब किसान टीकाराम पी. पारधी अपने खेत में जमीन को समतल करने का काम कर रहे थे, जहां पत्थर की मूर्ति गलती से क्षतिग्रस्त हो गई. इस घटना से साइटपार गांव में लगभग 2,600 लोग आक्रोशित हो गए.

नेल ने मीडिया को बताया, बाद में, साइटपार ग्राम पंचायत ने बैठक की, फैसला सुनाया कि इस घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है . पारधी के भुगतान करने से इनकार करने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी के साथ 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. चूंकि यह अवैध है, इसलिए हमने पीड़ित की शिकायत के बाद वहां से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

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बहिष्कृत किसान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

विद्रोही पारधी ने सजा को खारिज कर दिया और पुलिस पाटिल सहित गांव के बुजुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार (16 जून) को अमगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराकर इस फरमान का विरोध किया.

जांच अधिकारी बलराज लांजेवार ने कहा कि ग्रामीणों का मानना है कि पत्थर के देवता उनके कुल-देवता हैं और परंपराओं के अनुसार, वे मानसून के दौरान नए वार्षिक फसल के मौसम की शुरूआत देवता की पूजा करके करते हैं, जिसे पारधी ने अपने खेत में कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया.

गांव के सरपंच गोपाल एफ. मेश्राम ने दावा किया कि जुर्माना राशि का उपयोग पत्थर की मूर्ति की मरम्मत, देवता को खुश करने के लिए पूजा और बलिदान करने और भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए साइट पर एक छोटा मंदिर बनाने के लिए किया जाएगा.

आठ लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

पारधी ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और इसलिए वह जुर्माना नहीं भर सकता, जिसके बाद पंचायत ने उसे सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी.

नेल ने खुलासा किया कि सरपंच मेश्राम के अलावा, गांव पुलिस पाटिल सहित आठ अन्य लोगों पर महाराष्ट्र 'लोगों के सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2016' की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें नोटिस दिया गया है.

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