मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नहीं हुआ फैसला, छुट्टी पर थे जज

बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सजा पर फैसला आज टल गया. लोगों को इसके आरोपियों को जल्द सजा होने का बेसब्री से इंतजार है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 28, 2020, 05:55 PM IST
    • मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नहीं हुआ फैसला
    • 19 लोगों को दोषी लोगों को दोषी ठहरा चुका है कोर्ट
    • विधायक का चुनाव लड़ चुका है ब्रजेश
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नहीं हुआ फैसला, छुट्टी पर थे जज

दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के दरिंदों की सजा आज फिर से टल गयी है. लोगों को इसकी सजा का इंतजार है लेकिन सजा सुनाने वाले जज के छुट्टी पर रहने के कारण फैसला टला गया. अब इस मामले में सजा सुनाने की नई तारीख 4 फरवरी तय की गयी है. 

19 लोगों को दोषी लोगों को दोषी ठहरा चुका है कोर्ट

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में 19 लोगों को दोषी ठहराया है. इन सभी को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है. अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को 1045 पन्नों के अपने आदेश में दोषी ठहराया था. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था.

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं.

विधायक का चुनाव लड़ चुका है ब्रजेश

मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था. आरोपियों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल थी. मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में इस मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.

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