पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा डीसीपी के वाहन को टक्कर मारकर भागे तो हुई गिरफ्तारी

पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विजय शेखर शर्मा को दिल्ली पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) के सरकारी वाहन को अपनी कार से कथित तौर पर टक्कर मारने की घटना में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी. दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 13, 2022, 03:33 PM IST
  • 'बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गईं गिरफ्तारी की खबरें'
  • पुलिस की गाड़ी को पीछे से मारी थी टक्कर
पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा डीसीपी के वाहन को टक्कर मारकर भागे तो हुई गिरफ्तारी

नई दिल्लीः पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विजय शेखर शर्मा को दिल्ली पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) के सरकारी वाहन को अपनी कार से कथित तौर पर टक्कर मारने की घटना में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी. दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. 

पुलिस ने बताया कि घटना 22 फरवरी की है. शर्मा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और मामले के जांच अधिकारी ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था. 

'बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गईं गिरफ्तारी की खबरें'
पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि शर्मा की गिरफ्तारी से संबंधित खबरें ‘बढ़ाचढ़ा’ कर पेश की गईं. दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सुमन नालवा ने बताया कि घटना के वक्त डीसीपी बनिता मैरी जैकर की कार चला रहे कांस्टेबल दीपक कुमार इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. 

पुलिस की गाड़ी को पीछे से मारी थी टक्कर
प्राथमिकी के मुताबिक, घटना तब हुई जब वह और कांस्टेबल प्रदीप कुमार गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए हौज खास से मालवीय नगर जा रहे थे. रास्ते में एक स्कूल के नजदीक उन्होंने कार धीमी की तभी नीले रंग की एक महंगी गाड़ी जिस पर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर था उसने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. 

नीली कार का चालक घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया. उन्होंने बताया कि जांच में वाहन की पहचान की गई और इसके चालक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जमानत पर छोड़ दिया गया. 

पेटीएम के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘मोटर वाहन से संबंधित कथित मामूली घटना के संबंध में शिकायत दर्ज की गई. उक्त घटना में किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा.’ 

उन्होंने कहा, ‘मीडिया में आई खबरों में गिरफ्तारी की प्रकृति के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए गए. शिकायत कानून के जमानती प्रावधान के तहत मामूली अपराध के लिए दर्ज की गई थी और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं उसी दिन पूरी कर ली गईं.’

यह भी पढ़िएः ओमप्रकाश राजभर बोले- मुझे पता था हम हार रहे, लेकिन इस वजह से कुछ नहीं बोला

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़