SC ने चंडीगढ़ चुनाव में 'खरीद-फरोख्त' की निंदा की, आज मतपत्रों की जांच की जाएगी

Chandigarh elections horse-trading: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाने के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगा.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Feb 20, 2024, 10:02 AM IST
  • चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों की जांच आज
  • SC ने लगाई थी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार
SC ने चंडीगढ़ चुनाव में 'खरीद-फरोख्त' की निंदा की, आज मतपत्रों की जांच की जाएगी

Chandigarh elections horse-trading: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पिछले महीने विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान डाले गए मतपत्रों को मंगलवार को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि वह खरीद-फरोख्त की रिपोर्टों से बहुत चिंतित है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मतपत्रों से छेड़छाड़ के आरोपी रिटर्निंग अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि वह नए चुनाव का आदेश देने के बजाय पहले से डाले गए वोटों के आधार पर परिणाम घोषित करने पर विचार कर सकती है. मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे होगी.

CJI के साथ न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा वाली पीठ ने कहा, 'हम अखबार भी पढ़ते हैं. हम हो रही खरीद-फरोख्त को लेकर बेहद चिंतित हैं.' यह टिप्पणी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने और मेयर मनोज सोनकर के इस्तीफा देने के एक दिन बाद आई है.

CJI ने कहा था, 'हम इसे कल (मंगलवार) सूचीबद्ध करेंगे और मतपत्र देखेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है. खरीद-फरोख्त का यह जो पूरा कारोबार चल रहा है, वह बहुत परेशान करने वाला है. वोटों की गिनती का पूरा वीडियो भी कल दोपहर में देखा जाएगा.'

अनिल मसीह से सवाल जवाब
शीर्ष अदालत ने चुनाव का संचालन करने वाले व्यक्ति, भाजपा पदाधिकारी अनिल मसीह से भी पूछताछ की, जिन्होंने विवादास्पद रूप से आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था. मसीह ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह केवल विरूपित मतपत्रों को चिह्नित कर रहे थे. लेकिन पीठ ने चेतावनी दी कि अधिकारी ने जो काम किया वो बेहद गंभीर था और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए. 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़