सपरिवार जेल पहुंचे सपा सांसद आजम खान, फर्जीवाड़ा करने का आरोप

समाजवादी पार्टी के सांसद और दिग्गज नेता आजम खान 2 मार्च तक जेल की सलाखों में कैद करेंगे. रामपुर के एडीजी कोर्ट ने आजम खान को जेल भेज दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 27, 2020, 01:46 AM IST
सपरिवार जेल पहुंचे सपा सांसद आजम खान, फर्जीवाड़ा करने का आरोप

लखनऊ: कहते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते हैं. एक समय जो आजम खान अखिलेश यादव की सरकार को अपनी उंगली पर नचाते थे आज वही आजम खान बड़े बेआबरू होकर जेल में डाल दिये गये. बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था. अदालत का आदेश न मानने के कारण अब उन्हें जेल भेज दिया गया है.

बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था केस

आपको बता दें कि जिस मुकदमे में आजम खान जेल गये हैं वो मुकदमा बीजेपी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने आज़म खान के बेटे अबदुल्ला आज़म पर दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए रखने के आरोप लगाए थे. आकाश के मुताबिक, एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से तो दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है. आकाश सक्सेना ने इस मुकदमे में अब्दुल्ला के साथ-साथ उनके पिता आज़म खान और माता तंजीन फातिमा को भी मुकदमे में नामजद किया था. 

अदालत में किया था सरेंडर

रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान और रामपुर नगर से विधायक उनकी पत्नी डॉ तंजीन फातमा और उनके पूर्व विधायक पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर की एडीजे 6 अदालत में बुधवार को हाजिर हो गए. आजम खान की पत्नी और बेटे के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में दर्जनों मामले लंबित हैं. कई मामलों में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं.

अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

सरकारी वकील ने बताया कि रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और धारा 82 का नोटिस जारी किया था. आज इस मामले में आगे की सुनवाई होनी थी, लगातार कोर्ट में गैरहाजिरी के चलते एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान अब्दुल्लाह आजम और तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए धारा 83 की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं.

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